Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से युवाओ को मिलेगा रोजगार, जाने पूरी प्रक्रिया

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Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana Overview

उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों और युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसके द्वारा 20 से 200 किलो वॉट स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के तहत आप 25 साल तक जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर उससे बनने वाली बिजली को ₹4.64 प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं, जिससे आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उद्देश्य

  • यह योजना नए युवा उद्यमियों, कोविड-19 के कारण राज्य में वापस लौटे उत्तराखंड के प्रवासियों और छोटे सीमांत किसानों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
  • उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए।
  • सोलर प्लांट लगाकर किसान उत्पन्न कर सकता है जो बंजर हो रही कृषि भूमि पर।
  • आरपीओ की आपूर्ति सुनिश्चित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने का राज्य में काम करना।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन के दस्तावेज
  • परियोजना का विस्तृत विवरण
  • आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र
  • रोजगार पंजीकरण संख्या
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लाभ

  • नागरिकों को 10 से 15 हजार रुपये तक की आय का साधन प्राप्त होगा जब वे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2024 के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे।
  • मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2024 के अंतर्गत राज्य के 10,000 या इससे अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • चयनित लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन और संयंत्र स्थापित की जाने वाली भूमि पर स्थानीय सब्जियां और जड़ी-बूटियां उगाने के लिए बीज और अन्य सुविधाएं संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
  • सहकारी बैंक द्वारा उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत 70 प्रतिशत लोन 8 प्रतिशत के ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत प्राप्त ऋण को चुकाने की समय-सीमा 15 वर्ष होगी।
  • उम्मीदवार योजना के माध्यम से स्वायत्त और प्रबुद्ध बनेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पात्रता

  • मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2024 के लिए केवल उत्तराखंड के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा, ग्रामीण बेरोजगार और किसान सौर स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहाँ उन्हें किसी भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी।
  • सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही एक (1) सौर उर्जा संयंत्र (20/25/50/100/200 किलोवाट) के लिए आवेदन कर सकता है।
  • सौर स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आवेदन

  1. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर क्लिक करना होगा।
  3. उसके बाद आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें आप योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  4. इस विकल्प पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है।
  5. अब आपको लॉगिन पेज देखने को मिलेगा जहाँ आपको सभी विवरण भरने और लॉगिन करने की आवश्यकता है।
  6. लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का आवेदन फार्म आपके स्क्रीन पर खुलकर दिखेगा।
  7. इस आवेदन फार्म में दी गई सभी जानकारी को दर्ज करना आवश्यक है।
  8. इसके बाद, आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा जैसे प्रोजेक्ट के दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज, बैंक खाते के दस्तावेज आदि।
  9. उसके बाद, आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र को अंतिम रूप देना है।
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F&Q

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी व्यक्तियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी अपनी निजी या लीज पर ली गई भूमि पर 25 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं और उत्पन्न बिजली को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

इस योजना के लिए आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया कैसे है?

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद, आवेदन सबमिट करने पर एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए रखा जा सकता है।

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